मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

Rahul Gandhi

मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दे कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत सेशंस कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाना था। कहा जा रहा है कि कोर्ट के खुलते ही जज राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।

वही पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 23 मार्च को निचली अदालत की ओर से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में अपील की थी। राहुल की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। साथ ही 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि निचली कोर्ट से मिली सजा काफी ज्यादा है। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने भी अपनी दलीलें रखी थी जिसके बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेराने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।


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