समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड सबसे पहला राज्य ।
1 min readनई दिल्ली ।
भाजपा शासित उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, एक ऐसा कदम जो अन्य भाजपा शासित राज्यों को भी इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। राजस्थान पहले ही कह चुका है कि वह अगले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करना चाहता है UCC कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, और अन्य व्यक्तिगत मामलों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से निपटने में धर्म पर आधारित नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है। हमने एक बिल पास किया है जिसकी मांग देश भर के लोग लंबे समय से कर रहे हैं और उत्तराखंड इसे पास करने वाला पहला राज्य है। मैं सभी विधायकों और उत्तराखंड के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें सत्ता में आने और अंततः विधेयक पारित करने का मौका दिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा। श्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके मजबूत समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी के हित के लिए है, विशेषकर महिलाओं के लिए। यह बिल किसी के खिलाफ पास नहीं हुआ था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विवाह, भरण-पोषण, विरासत और तलाक जैसे मामलों पर बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता का अधिकार देगा, यह मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करेगा। सदन में आज विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने मांग की थी कि इसे पहले विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद, उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बन जाएगा, जहां सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत पर एक आम कानून होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। धामी ने कहा कि भविष्य में एक विशिष्ट खंड जोड़ने की आवश्यकता होने पर यूसीसी में संशोधन किया जा सकता है। विधेयक में उत्तराखंड की तीन प्रतिशत आबादी वाले जनसंख्या नियंत्रण उपायों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव से महज दो महीने दूर उत्तराखंड यूसीसी बिल भाजपा की कार्ययोजना में एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है।
पत्रकार – देवाशीष शर्मा