सांसद संजय सिंह को मिली बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत ।

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नई दिल्ली ‌।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हम निर्देश देते हैं कि संजय सिंह को निचली अदालत द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए।

हम स्पष्ट करते हैं कि आज दी गई रियायत को प्राथमिकता नहीं माना जाएगा। उन्हें अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। शीर्ष अदालत धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा कि सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है और उनके 2 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप की सुनवाई में जांच की जा सकती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया था कि वह दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सिंह की दलीलों का जवाब देंगे।

सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को इस मामले में गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय के समक्ष सिंह ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। उच्च न्यायालय में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि सिंह 2021-22 की पॉलिसी अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, नष्ट करने और उपयोग करने में शामिल थे। एजेंसी ने आगे दावा किया था कि आप नेता ने अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की है जो शराब नीति घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय है और उसने दूसरों के साथ साजिश में भी भूमिका निभाई है।

पत्रकार – देवाशीष शर्मा


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