UAPA के तहत भारत ने लस्कर ए तैयबाके सदस्य मोहम्मद कसिम गुर्जर को आतंकवादी घोषित किया ।
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भारत सरकार ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया (UAPA)।वह वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहा है (PoK) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गुरुवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के अंगराला का 32 वर्षीय स्थायी निवासी मोहम्मद कासिम हथियारों, गोला-बारूद, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और नकदी को गिराने के लिए ड्रोन के स्थानों की पहचान करने के साथ-साथ पाकिस्तान सीमा पार से खेपों की डिलीवरी और प्रबंधन सहित कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल है। कासिम विभिन्न आतंकवादी हमलों और बम विस्फोटों में भी शामिल रहा है और कई लोगों की मौत और घायल होने के लिए जिम्मेदार है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया और मोहम्मद कासिम को आतंकवादी घोषित किया। मंत्रालय ने कहा कि वह आतंकवादी गतिविधियों के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन एन्क्रिप्टेड संचार अनुप्रयोगों सहित विभिन्न माध्यमों से भर्ती और कट्टरपंथ द्वारा नए आतंकवादी मॉड्यूल बनाने में शामिल रहा है। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967, व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। कासिम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने वाले 57वें व्यक्ति हैं।
पत्रकार – देवाशीष शर्मा