अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर ।
1 min readनई दिल्ली ।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में कल रात गिरफ्तार किया गया था। अदालत के सूत्रों ने बताया कि याचिका में कुछ खामियां हैं और इन्हें ठीक होने के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यह याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। यादव ने याचिका में मांग की है कि केंद्र की दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से पूछा जाए कि केजरीवाल किस अधिकार के तहत मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया है याचिका में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण नहीं देने के उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र किया गया है। इससे पहले आजbकेजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय से ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली। यह शीर्ष अदालत के यह कहने के कुछ घंटों बाद आया कि याचिका पर दिन में सुनवाई की जाएगी। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिनों की हिरासत की मांग की है। उसी के लिए सुनवाई चल रही है।
राउज एवेन्यू अदालत में ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा को बताया कि केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने और लागू करने के लिए दक्षिण समूह से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले। जबकि केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति गिरफ्तारी की आवश्यकता के बराबर नहीं है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की समीक्षा याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय को अपनी गिरफ्तारी के लिए अभियुक्तों को लिखित आधार प्रस्तुत करना होगा।
पत्रकार – देवाशीष शर्मा