क्रेडिट सुइस को भुगतान के मामले में स्पाइसजेट के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने दी तिहाड़ जेल भेजने की सख्त चेतावनी ।

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नई दिल्ली ।

स्विस निवेश फर्म क्रेडिट सुइस को भुगतान नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को 22 सितंबर तक किश्त के रूप में 5,00,000 डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही डिफ़ाल्ट राशि के 1 मिलियन डॉलर का भी भुगतान करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन को चेतावनी दी है कि यदि इस दौरान भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें अगली तारीख तक तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।

जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि अब भुगतान नहीं हुआ तो हमें कठोर कदम उठाना होगा। यह टाल-मटोल का काम बहुत हुआ…अब आपको सहमति की शर्तों का पालन करना होगा। चाहे आप मर भी जाएं, हमें कोई चिंता नहीं है। अब अति हो रही है।” साथ ही कोर्ट ने चेयरमैन को हर सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है।

गौरतलब है कि क्रेडिट सुइस ने अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि अजय सिंह और स्पाइसजेट निर्धारित समय के अनुसार भुगतान नहीं कर रहे हैं और अब तक उन पर 6.5 मिलियन डॉलर का बकाया है। कंपनी ने वर्ष 2013 में विमान के इंजन की सर्विसिंग के भुगतान हेतु 24 मिलियन डॉलर से अधिक के कुछ बिलों का भुगतान करने में विफल रहने पर एयरलाइन के खिलाफ मामला दायर किया था।


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