सीएम केजरीवाल के वकीलों ने दो संशोधनों का जबाब धखिल किया ।

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नई दिल्ली ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को समन जारी करने को चुनौती देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दो संशोधनों का जवाब दाखिल किया है। इस बीच केजरीवाल के वकील मुदित जैन और रेहान खान के वकील ने धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दायर जवाबों का जवाब देने के लिए समय मांगा है। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में अब समाप्त हो चुके आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में अब समाप्त हो चुके आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल शराब घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक थे।

संघीय एजेंसी के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और गोवा और पंजाब चुनावों में उस राजधानी का उपयोग करने के लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले। ईडी ने केजरीवाल को नौ बार समन भेजा लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी समन को छोड़ दिया यह आरोप लगाते हुए कि जांच एजेंसी का उद्देश्य उन्हें गिरफ्तार करना और उनकी आप पार्टी को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने से रोकना था। 15 मार्च को केजरीवाल ने राउज एवेन्यू अदालत में ईडी के समन पर रोक लगाने की अपील की लेकिन अदालत ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

केजरीवाल के वकील ने कहा कि आप नेता ने कोई अवज्ञा नहीं की। किसी व्यक्ति को तभी तलब किया जा सकता है जब उसकी गैर-उपस्थिति जानबूझकर हो। अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने प्रत्येक समन का जवाब दिया और बताया कि वह मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी के कारण नहीं आ सके। दूसरी ओर एएसजी एस वी राजू ने तर्क दिया कि यह भी मायने नहीं रखता कि आपको (केजरीवाल) गवाह के रूप में बुलाया गया था या आरोपी के रूप में। संशोधनवादी की ओर से स्पष्ट अवज्ञा थी। ईडी के अनुसार एजेंसी नीति निर्माण इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वत के आरोपों जैसे मुद्दों पर मामले में केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।

पत्रकार – देवाशीष शर्मा


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