बच्चे को गोद लेने के कानून को सरल बनाया गया है : ईरानी ।
1 min readनई दिल्ली ।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा
है कि सरकार ने पिछले नौ वर्षों में तीन लाख लापता बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में मदद की है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इसी अवधि में सात लाख से अधिक बच्चों की मदद भी की है। उन्होंने आज नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में बच्चों के विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में संशोधन किया गया है। देश में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा, गोद लेने के कानून को भी सरल बनाया गया है ताकि कोई भी इच्छुक माता-पिता अदालत में पेश हुए बिना बच्चे को गोद ले सकें। उन्होंने कहा कि मंत्रालय उन लड़कियों को पालन-पोषण की देखभाल के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है, जिन्हें विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने से बचाया गया था।
इस अवसर पर उन्होंने बाल अधिकारों पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी लॉन्च किया, जो विशेष रूप से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम पर केंद्रित है।
कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और मंत्रालय के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। संगोष्ठी में नौ राज्यों से मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।