Lakhimpur Kheri case: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आशीष मिश्रा को जमानत देने वाला इलाहाबाद HC का आदेश

लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। दरअसल 3 अक्टूबर को कथिततौर पर आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। जिस के बाद किसानों के परिवारों ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
अपने आदेश की घोषणा करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, “उच्च न्यायालय का आदेश अप्रासंगिक टिप्पणियों पर आधारित है।” सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने 4 अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की किसानों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने इससे पहले आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने भी इस तथ्य पर कड़ा संज्ञान लिया था कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की थी जैसा कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा सुझाया गया था।