पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
1 min readपवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. खेड़ा के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ है.
उनपर असम के साथ-साथ यूपी में भी दो केस दर्ज हुए हैं. इसी मामले में गुरुवार को असम पुलिस ने उनको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है.
SC ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी. फिलहाल मंगलवार तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा. इस बीच खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी. पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. उस वक्त वह इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे. इसके बाद पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
मामले पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एम आर शाह और पी एस नरसिम्हा शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर दिया गया खेड़ा का बयान स्लिप ऑफ टंग (गलती से कही गई बात) का मामला था, जिसके लिए खेड़ा ने तब ही माफी मांग ली थी.