गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के साथ-साथ भाई अफजाल अंसारी भी दोषी करार
गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि अफजाल अंसारी को चार साल की सजा हुई और एक लाख जुर्माना लगाया गया है। अफजाल बसपा से सांसद हैं। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दे की जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत अब अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी जाएगी।
नियम है कि अगर कोर्ट किसी सांसद या विधायक को दो साल से अधिक की सजा सुनाती है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। साथ ही बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश कुमार की अदालत में एक अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में इसके लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी।
वहीं, साल 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर एके 47 से फायरिंग में भाजपा नेता कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में अफजाल अंसारी, मुख्तार और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का निधन हो चुका है। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी व माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 23 सितंबर 2022 को न्यायालय में कोर्ट ने आरोप तय किया था।