कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को HC का निर्देश,कहा ट्वीट तुरंत करें डिलीट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने पवन खेड़ा को वो सभी ट्वीट हटाने का निर्देश जारी किए है

कांग्रेस के दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में ‘अवैध बार’ चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इसके बाद ईरानी ने यह कानूनी कार्रवाई की.

HC ने जारी किया समन
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने पवन खेड़ा को वो सभी ट्वीट हटाने का निर्देश जारी किए है. जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था. दरअसल, दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर बार चलने का आरोप लगाया था.

18 को अगस्त को होगी अगली सुनवाई
स्मृति ईरानी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस बात का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है. दुर्भावना से उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम जोड़ा गया है.
इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर अगली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने का कहा है. मानहानि का सिविल सूट होने की वजह से समन भी जारी किया गया है.  इस मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.


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