मुंबई NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत,22 मई तक गिरफ्तारी पर रोक
1 min readमुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही आगे की राहत के लिए बंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी है। साथ ही वानखेड़े ने एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ क्रॉस एफआईआर की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने दावा किया था कि एनसीबी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और भ्रामक हैं। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दे कि CBI ने समीर वानखेड़े को समन जारी किया है।
वानखेड़े को 18 मई यानी गुरुवार को मुंबई में एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। हाल ही में सीबीआई ने वानखेड़े के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में फंसाने में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का केस भी दर्ज किया गया। बाद में रिश्वत की रकम 18 करोड़ रुपए तक तय कर दी गई थी। साथ ही सीबीआई की एफआईआर कॉपी में कहा गया है कि अरबाज मर्चेंट ने एनसीबी के सामने चरस रखने की बात कबूल की थी, लेकिन उसे जाने दिया गया।
अरबाज मर्चेंट को कथित तौर पर चरस की उपलब्ध कराने वाले सिद्धार्थ शाह को भी रिहा कर दिया गया था। दोनों के बीच आपत्तिजनक चैट को नजरअंदाज किया गया। आरोपियों को एक निजी वाहन में लाया गया था। निजी वाहन केपी गोसावी का था। समीर वानखेड़े के कहने पर गोसावी ने एनसीबी कर्मचारी बनकर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए की उगाही करने की साजिश रची थी। हालांकि 18 करोड़ में सौदा हुआ। इसमें 50 लाख रुपए एडवांस के तौर पर लिए गए थे।