अथॉरिटी ने SC से की दलील, गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट पर चलेगा बुलडोजर?

सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट पर गाज गिरेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को ....

सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट पर गाज गिरेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई है. गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने के मामले में गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और इस रेस्टोरेंट के विध्वंस को रोकने की मांग कर रहे कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक की याचिका का विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि कर्लीज रेस्टोरेंट द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है. साथ ही सीआरजेड नियम के साथ कर्लीज रेस्टोरेंट द्वारा कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन भी किया गया है. गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने हलफनामे में कहा कि कर्ली रेस्टोरेंट के मालिकों को मामले में निरीक्षण के करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था लेकिन उन्होंने निरीक्षण में शामिल नहीं होने का विकल्प चुना.

अथॉरिटी ने कहा कि कर्ली के मालिक यह साबित करने में विफल रहे कि रेस्टोरेंट 1991 से पहले मौजूद था. इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगी. बता दें कि ‘कर्लीज’ नामक यह रेस्तरां उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध अंजुना बीच पर स्थित है. बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में यह रेस्टोरेंट सुर्खियां में है. दरअसल मौत से कुछ घंटों पहले फोगाट इसी रेस्तरां में पार्टी कर रही थीं.

सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ पर लगाई है रोक
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज रेस्टोरेंट के तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वक्त में रोक लगाई थी, जब गोवा सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हरियाणा इकाई की नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े विवादित रेस्तरां को तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों के उल्लंघन के कारण ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी.


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